प्रधान मंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे (सूक्ष्म) उद्योगो को वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार का एक प्रयास है, जिसमे सूक्ष्म उद्योगो को बिना किसी कोलेट्रल सेक्योरिटी अथवा गारंटी के रू.10.00 लाख की वित्तीय सहायता मिलती है।
इसमे नए उद्योग स्थापित करने हेतु टर्म लोन व व्यव्साय को चलाने हेतु वर्किंग केपिटल लिमिट (सी.सी.) के रूप मे अधिकतम रू.10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंको से मिलती है। ध्यान रहे कि इसमे किसी भे प्रकार की सब्सिडी या ब्याज मे छूट नही है, यह योजना बस सूक्ष्म उद्यमयिओ को सरल रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बनाई गई है, जिसमे बिना किसी कोलेट्रल सेक्योरिटी अथवा थर्ड पार्टी गारंटी के सरल प्रक्रिया से बैंक ऋण लिया जा सकता है।
लोन राशि के आधार पर इस योजना के तीन भाग है
प्रकार लोन अमाउंट
शिशु रू.50000.00 तक
किशोर रू.50000.00 से रू.500000.00 तक
तरुण रू.500000.00 से रू.1000000.00 तक
कौन इस योजना का लाभ ले सकता है ?
सभी छोटे उद्यमी, दुकानदार, सब्जी व फल विक्रेता, व्यापार व्यवसाय हेतू काम्र्शियल व्हीकल खरीदने हेतु, सेवा क्षेत्र जैसे रेस्टौरेंट आदि, एग्रीकल्चर अलाइड क्षेत्र जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि के लिए इस योजना मे रू10.00 लाख तक की वित्तीय सहयता प्रदान की जाती है।
कहाँ से लोन लोन लिया जा सकता है,
सभी पब्लिक सेक्टर बैंको से
प्राइवेट सेक्टर बैंको से
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से
को आप्रेटिव बैंक व एन.बी.एफ.सी. से

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